धमतरी
कीटनाशक दवाईयों के विक्रय पर लगाई रोक
17-Aug-2023 4:01 PM
धमतरी, 17 अगस्त। जिले में कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने तीन कीटनाशक निर्माता कंपनियों के दवाओं का नमूना गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के विश्लेषण में अमानक पाए जाने के कारण अमानक बैच की दवा का विक्रय एवं भण्डारण किए जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
बिसपायरीबेक सोडियम 10 प्रतिशत एससी बैच नंबर के 2-3011, ट्राईसाईक्लोजोल 75 प्रतिशत डब्ल्यू पी बैच नंबर जे-01 और क्लोरोपायरीफॉस 50 प्रतिशत, साइपरमेथरीन 5 प्रतिशत ईसी बैच नंबर एससीसी-2301 की दवा का विक्रय एवं भंडारण किए जाने पर प्रतिबंध किया गया है।