कोण्डागांव

शस्त्र लायसेंसधारियों को शस्त्र जमा कराने आदेश
10-Oct-2023 2:57 PM
 शस्त्र लायसेंसधारियों को शस्त्र जमा कराने आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 10 अक्टूबर। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न कराने एवं कानून तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक नये अस्त्र-शस्त्र लायसेंस संबंधी कार्यवाही स्थगित करने, शस्त्रों के अनुज्ञप्तियों को निलंबित रखने, शस्त्र एवं अन्य हथियारों का उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने शस्त्रधारियों के शस्त्र अवलोकन करने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 की कण्डिका बी एवं धारा 21 तथा बाम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा क्रिमिनल रिट पिटीशन में पारित आदेश के परिपालन में कोण्डागांव जिले के सीमा क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने आग्नेयास्त्र नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने हेतु आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले में निवासरत एवं जिले के बाहर से आए हुए लायसेंसी शस्त्रधारियों पर भी लागू होगा।

बाम्बे उच्च न्यायालय के पारित आदेश के परिपालन में विधान सभा निर्वाचन 2023 हेतु जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से शस्त्र जमा कराने एवं शस्त्र संबंधी अन्य प्राप्त शिकायत, आवेदन आदि के निराकरण करने हेतु अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति का गठन किया गया है। जिला अनुवीक्षण समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंक के सुरक्षा गार्ड एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड आदेश से मुक्त होंगें।

सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से छूट दी गई है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना नजदीकी पुलिस थाने को तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना सक्षम अनुमति के अपने कर्तव्य सीमा क्षेत्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है, वह अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने के पश्चात् थाना प्रभारी के माध्यम से स्वयं को शस्त्र जमा कराने से छूट प्रदान करने हेतु अनुवीक्षण समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगें। प्राप्त अभ्यावेदन पर अनुवीक्षण समिति निर्णय करेगी। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगें कि जमा किए जाने वाले शस्त्रों के संबंध में स्थायी पंजी बनाकर इन्द्राज करेंगें तथा शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र जमा करने के संबंध में अनिवार्य रूप से पावती उपलब्ध करायी जायेगी। विधान सभा निर्वाचन 2023 के मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के एक सप्ताह उपरांत अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र वापस किए जायेंगे। यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा इस आदेश का परिपालन करने से इंकार किया जाता है तो संबंधित को जारी शस्त्र जप्ती की नियमानुसार कार्यवाही संबंधित थाना प्रभारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में अनुवीक्षण समिति प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। 

ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न करने की संभावना हो, उन शंकास्पद शस्त्रधारियों की सूची संबंधित थाना प्रभारी तत्काल अनुवीक्षण समिति को उपलब्ध करायी जायेगी  एवं अनुवीक्षण समिति शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त कर सकेगी।

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