बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 16 अक्टूबर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कडिक़ा 10 के तहत समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को नियमानुसार स्टॉक सुरक्षित (डेड स्टॉक सीमा को छोडक़र) रखने को दिए गए हैं। इस हेतु उन्होंने विस्तृत आदेश जारी की है।
कलेक्टर ने उक्त आदेश में विधानसभा निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पादित करने पर बल देते हुए नियमानुसार नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप में डीजल के 1500 लीटर,पेट्रोल 3000लीटर इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में डीजल के 1ह्र00 लीटर,पेट्रोल 2000लीटर का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु जिले में स्थित सभी ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग को पुलिस बल एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के परिवहन हेतु सुरक्षित स्टॉक रखे जाने कहा।
उन्होंने सुरक्षित स्टॉक के डीजल एवं पेट्रोल का वितरण आवश्यकतानुसार प्रोटोकॉल अधिकारी,खाद्य अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार वितरित करने को कहा है।