कोण्डागांव
कोण्डागांव, 4 दिसंबर। शास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -सलना, प्राचार्य एसएन चांदेकर, भानेंद्र ध्रुव, एनएनएस, कार्यक्रम प्रभारी के विशेष सहयोग में शिविर आयोजित कर कानूनी जानकारी दी गई।
विधिक शिविर में पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012, मनीषा तिवारी रिटेनर अधिवक्ता केशकाल ने विद्यार्थियों को बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीडऩ और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचरण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या अनुषांगिक, विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम लागू किया गया है।
आगे बताया कि, बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी नीचिता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार के तथा बालकों को अंतर्वलित किया जाए।
परिवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक भावनात्मक भौतिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पराक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। और भी विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव पीएलवी अनिल कुमार मंडावी व्यवहार न्यायालय केशकाल ने मानव तस्करी से संबंधित जानकारी दी, जैसे कि मानव तस्करी जिससे व्यक्तियों की तस्करी के रूप में जाना जाता है, एक अपराध है, जिसमें किसी व्यक्ति को श्रम या सेवाएं प्रदान करने या व्यावसायिक यो कृतियों में शामिल होने के लिए मजबूर करना या मजबूर करना शामिल है।
जबरदस्ती सूचना या प्रत्यक्ष शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। व्यावसायिक यौन संबंध के लिए किसी नाबालिक का शोषण मानव तस्करी है, भले ही इसमें किसी प्रकार का बाल धोखाधडी या जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया हो। विद्यार्थियों को बताया गया कि अनजान लोगों के माध्यम से किसी भी प्रकार की झांसा से बचें, इस प्रकार की जानकारी विस्तार से दी गई।
लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी के द्वारा बाल विवाह अधिनियम 2006 ,बाल श्रम पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर पीएलवी, थाना केशकाल अमृत नरेटी और स्कूल के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।