महासमुन्द

अलग-अलग जगह से अवैध शराब संग 5 गिरफ्तार
21-Dec-2023 3:39 PM
अलग-अलग जगह से अवैध शराब संग 5 गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,21 दिसंबर।
महासमुंद पुलिस टीम ने अलग-अलग जगह से अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को हिरासत में लिया । 
थाना प्रभारी बागबाहरा निरीक्षक प्रवीण चौहान तथा जवानों ने 20 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर भदरसी चौखड़ी के पास आरोपी रामगुलाल ध्रुव उम्र 34 वर्ष साकिन भदरसी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखे 40 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद कुल 7.200 लीटर कीमती 3200 रुपए एवं शराब बिक्री रकम 300 रुपए बरामद किया है। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। 

कल मुखबिर की सूचना पर ग्राम हाथीबाहरा बाजार के पास आरोपी जायबल जगत उम्र 35 वर्ष साकिन छुरीडबरी थाना कोमाखान के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन 10 लीटर क्षमता वाली में भरी 08 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 1600 रुपए समक्ष गवाह बरामद किया गया है। आरोपी को आबकारीएक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। 

20 दिसंबर को ही मुखबिर की सूचना पर ग्राम मनबाय प्रायमरी स्कूल के सामने रोड किनारे आरोपी अमिताभ सोनी उम्र 45 वर्ष साकिन मनबाय के कब्जे से एक पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन 05 लीटर क्षमता वाली में  03 लीटर  हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 600 रुपए को बरामद कर आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत जेल दाखिल किया गया है। 

कल बाजारपारा रेल्वे अण्डरब्रिज के पास आरोपी गोविंद सागर उम्र 44 वर्ष साकिन वार्ड नं 12 बाजारपारा बागबाहरा के कब्जे से एक पीले रंग की प्लास्टिक जरकीन 05 लीटर क्षमता वाली में 3.5 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 700 रुपए बरमाद कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। 

20 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर एनएच 353 मेन रोड अरिहन्त राईस मिल के पास रोड किनारे आरोपी गौरव राजपूत  उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा को अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया। उनके कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 10पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल सीलबंद जुमला 1800 एमएल कीमती 800 रुपए एवं 09 पौवा बेस्टो रेयर व्हिस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल सीलबंद जुमला 1620 एमएल कीमती 1080 रुपए एवं बिक्री रकम 300 रुपए कुल जुमला किमती 2180 रुपए को समक्ष गवाहन बरामद कर आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 215-23 धारा 34-1ख आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया।

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