बिलासपुर
बिलासपुर 10 जनवरी। ऑनलाइन सट्टा एप महादेव के प्रमोटर्स को हवाला कारोबार के जरिये मदद पहुंचाने के आरोपी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पिछले सप्ताह उनकी अर्जी पर सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था।
दोनों भाईयों पर आरोप है कि महादेव ऐप से होने वाली अवैध उगाही के रुपयों को वे हवाला के जरिए दुबई ट्रांसफर करते थे। इसके अलावा कारोबार बिना बाधा संचालित हो सके इसके लिए छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को हवाला के जरिए ही रुपए पहुंचाते थे।
ईडी की टीम ने 23 अगस्त 2023 को रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर इन दोनों को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। अपनी जमानत के लिए इन्होंने पहले रायपुर की विशेष अदालत में अर्जी लगाई थी। वहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। उनकी ओर से कहा गया कि उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है और चार्ज शीट पेश नहीं की गई है। अब उनको जेल में रखने का औचित्य नहीं है। ईडी ने तर्क दिया था कि दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उनको जमानत पर छोड़ जाना उचित नहीं होगा।