बिलासपुर
बिलासपुर 10 जनवरी। प्रदेश के नदी नालों से रेत और मिट्टी तथा मुरुम के अवैध उत्खनन की शिकायतों पर हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।
मालूम हो कि हाई कोर्ट में अरपा नदी में अवैध उत्खनन के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इनमें एक मामला तीन बच्चियों की अवैध खनन के कारण डूब जाने से हुई मौत का भी है। मंगलवार को दोनों जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अरपा अर्पण महा अभियान समिति की ओर से अखबारों में प्रकाशित समाचारों का विवरण देते हुए बताया गया कि न केवल बिलासपुर बल्कि सरगुजा, रायपुर, दुर्ग आदि जिलों में भी रेत, मुरुम, गिट्टी के अवैध उत्खनन के कारण नदियों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इन दस्तावेजों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से जवाब दाखिल करने का है कि सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है।
सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और खनिज विभाग बिलासपुर की ओर से बताया गया कि अवैध खनन के छह प्रकरणों में कोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही अवैध खनिज परिवहन के 654 मामलों में जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की गई है।