बलौदा बाजार

अवैध खनिज खुदाई, 7 दिनों में 8 लाख से अधिक का जुर्माना
21-Jan-2024 7:27 PM
अवैध खनिज खुदाई, 7 दिनों में 8 लाख से अधिक का जुर्माना

बलौदाबाजार, 21 जनवरी। अवैध रेत मुरूम खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसके तहत 7 दिनों में 15 प्रकरणों पर 8 लाख 81 हजार 756 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

खनिज मुरूम के 3 प्रकरण सीतापार (भाटापारा), रिंगनी (भाटापारा), जुनवानी (पलारी) तथा खनिज रेत के 3 प्रकरण दतान (ख), बल्दाकछार एवं पैरागुड़ा का प्रकरण शामिल हंै, जिनके निराकरण से कुल 6 लाख 35 हजार 800 रूपये एवं अवैध परिवहन के कुल 9 प्रकरण जिसमें 7 रेत व 2 चूनापत्थर के प्रकरण शामिल हैं, जिसके निराकरण से कुल रु.2 लाख 45 हजार 960 रूपये अर्थदंड राशि की वसूली की गई है।

 रेत भंडारण में अनियमितता पाये जाने पर बल्दाकछार, पैरागुड़ा एवं ठाकुरदिया तहसील कसडोल में स्थित रेत भंडारण की जांच कर छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण), नियम 2009 के तहत् भंडारण नियमों के शर्तोल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही प्रचलन में है। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

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