बलौदा बाजार
डीईओ के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।
राज्य शासन ने उन्हें टीचर प्रमोशन और पोस्टिंग में गड़बड़ी करने के आरोप में सस्पेंड किया था। लेकिन तय समय सीमा के भीतर बहस नहीं करने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
निलंबित डीईओ सी एस ध्रुव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में टीचर प्रमोशन पोस्टिंग और संशोधन में गड़बड़ी करने के आरोप में राज्य शासन ने उन्हें निलंबित किया था।
1 अगस्त 2023 को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद 15 सितंबर को विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र दिया गया फिर 22 नवंबर को निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए आदेश दिया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि डीईओ सी एस ध्रुव की निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश तय समय के बाद जारी किया है जो गैरकानूनी है। केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई।
तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सी एस ध्रुव ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से जॉइनिंग लेटर देकर मैं बलौदाबाजार जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सोमवार को कार्यभार ग्रहण करूंगा। शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का आदेश अभी नहीं मिला है।