बलौदा बाजार

राशनकार्डों का नवीनीकरण शुरू, 29 फरवरी तक होगा
25-Jan-2024 4:22 PM
राशनकार्डों का नवीनीकरण शुरू,  29 फरवरी तक होगा

बलौदाबाजार, 25 जनवरी। राज्य शासन प्रदेश के द्वारा प्रदेश में प्रचलित समस्त राशनकार्डों यथा अन्त्योदय राशनकार्ड, प्राथमिकता राशनकार्ड, निराश्रित राशनकार्ड, नि:शक्तजन राशनकार्ड तथा सामान्य राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों के नवीनीकरण की कार्यवाही 29 फरवरी तक पूर्ण किया जाना है।

नवीनीकरण हेतु राशन कार्डधारियों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा 25 जनवरी से 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है।

जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे से मिली जानकारी के अनुसार राशन कार्डधारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राशनकार्डो के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति खाद्य विभाग द्वारा तैयार एप्प के जरिये की जावेगी। यह एप्प हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्मद्धड्डस्र4ड्ड.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ/ से अपने मोबाईल में अथवा उचित मूल्य दुकानों के टेबलेट या दुकान संचालक के पंजीकृत एन्ड्राइड मोबाईल में डाउनलोड़ कर इसके जरिये आवेदन किया जा सकता है। राशनकार्डधारी द्वारा अपने एन्ड्राइड मोबाईल फोन को डाउनलोड करने के उपरांत इसके जरिये राशनकार्ड के प्रथम पृष्ठ में पूर्व से उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन कर नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राशनकार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राशनकार्ड नम्बर, मुखिया तथा सदस्यों की जानकारी, ई-केवायसी की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। राशनकार्ड के क्यूआर कोड के अपठनीय होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा अपनी राशनकार्ड क्रमांक तथा मोबाईल नम्बर को एप्प में दर्ज किया जा सकेगा तथा दर्ज मोबाईल नम्बर एवं राशनकार्ड में पूर्व से दर्ज मोबाईल नम्बर समान होने की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राशनकार्ड में शामिल मुखिया अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के ई-केवायसी का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आवेदक एप्प में प्रदर्शित ‘‘नवीनीकरण हेतु आवेदन‘‘ के बटन को क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्य विभाग के मोबाईल एप्प को अपने टेबलेट या एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड कर अपनी दुकान की आईडी को पंजीकृत करना होगा। जिसके उपरांत दुकान से संलग्न सभी राशन कार्डधारियों तथा इसमें शामिल सदस्यों की जानकारी नवीनकरण हेतु उपलब्ध हो जाएगी। उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा उसके दुकान से संलग्न राशनकार्डो का नवीनीकरण हेतु उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर आनलाईन तथा ऑफलाइन मोड में किया जा सकेगा। हितग्राही के राशनकार्ड में शामिल पीडीएफ मे शामिल पीडीएफ में क्यूआर कोड अपठनीय होने की स्थिति में दुकान संचालक हितग्राही के राशनकार्ड क्रमांक एवं हितग्राही के विभागीय डेटाबेस में दज मोबाईल को एप्प में दर्ज कर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। किन्तु ऐसी स्थिति में हितग्राही से राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की लिखित प्रति दुकान संचालक द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा प्राप्त लिखित आवेदन नवीनीकरण की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में जमा की जाएगी।

एप्प के माध्यम से राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु राशनकार्ड में न्यूनतम एक सदस्य के आधार का ई-केवायसी और मोबाईल नंबर सीडिंग होना आवश्यक है। खाद्य अधिकारी द्वारा राशन कार्डधारियों से अपील किया गया है कि वे अपने राशनकार्ड में ई-केवाईसी तथा मोबाईल नंबर सिंडिग का कार्य कराते हुए उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण कार्यवाही स्वयं एप्प के माधयम से अथवा उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर समय सीमा में पूर्ण करवा सकते हैं।

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