बलौदा बाजार

असामयिक वर्षा से फसल क्षति का होगा आंकलन, बीमा कम्पनी करेगी भुगतान
21-Mar-2024 8:50 PM
असामयिक वर्षा से फसल क्षति का होगा आंकलन, बीमा कम्पनी करेगी भुगतान

बलौदाबाजार, 21 मार्च। कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत स्थानीय आपदाओं जैसे-ओलावृष्टि, बादल फटना, जलप्लावन, प्राकृतिक आकाशीय बिजली से आगजनी के कारण अधिसूचित रबी फसल (गेहॅू सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, सरसों) में नुकसान होने की स्थिति में बीमित कृषक को उसके व्यक्तिगत खेत स्तर के आधार पर क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान बलौदाबाजार में हुई असामयिक वर्षा से क्षेत्र के किसानों द्वारा लगाई गई फसलों को काफी नुकसान होने का अनुमान है।

कलेक्टर के. एल.चौहान के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त मैदानी अधिकारियों के द्वारा 18 एवं 19 मार्च 2024 को असामयिक वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर बीमा कम्पनी को तत्काल सूचित करने हेतु सलाह दिया गया है। किसान भाई जिन्होंने रबी 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अपने फसल का बीमा कराया है एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 1800-266-0700 पर या 14447 पर कॉल कर निर्धारित समय-सीमा 72 घण्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति का कारण सहित शिकायत कर सकते है साथ ही लिखित रूप में पॉलिसी विवरण के साथ स्थानीय कृषि अधिकारी, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, राजस्व, संबंधित बैंक, जिला कृषि, राजस्व पदाधिकारी को समय-सीमा में सूचना दे सकते है, जिससे कम्पनी द्वारा सर्वे किया जाकर फसल क्षति का आंकलन कर क्षति पूर्ति राशि प्रदाय किया जायेगा।

यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति पूर्ति से अधिक निर्धारित होती है, तो दोनों में से जो देय दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।

वर्तमान में जिला अन्तर्गत 27 हजार 160 हेक्टेयर में गेहूं, चना,सरसो एवं अन्य फसल लगाई गई है, लेकिन अचानक बारिश से फसलों का काफी नुकसान होने की संभावना है। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने अपील करते हुए कहा कि विगत दिनों जिले में हुए बारिश से नुकसान की जानकारी तत्काल ऊपर दिये गये टोल फ्री नम्बर के माध्यम से बीमा कम्पनी को देवें साथ ही साथ विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर स्थापित कृषि कार्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रामीण. कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से लिखित में भी सूचना देकर बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हंै।

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