मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नए संशोधित आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए एमसीबी पुलिस तैयार
11-Jun-2024 2:46 PM
नए संशोधित आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए एमसीबी पुलिस तैयार

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 11 जून।  एक जुलाई 2024 से तीन नए संशोधित आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के संबंध में 6 जून को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से आरक्षक अनिल जांगड़े, आरक्षक लिंगराज मण्डल एवं आरक्षक रवि सिंह शामिल हुये। जिनके द्वारा जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सीसीटीएनएस आपरेटरों का 10 जून को अशोक वाडेगांवकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा थाना के सीसीटीएनएस आपरेटर को भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को सीसीटीएनएस सीएएस सॉफ्टवेयर में क्रियान्वयन के सम्बंध में जानकारी दी गई। साथ ही एनसीआरबी संकलन मोबाईल एप एवं https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Inde&.html का उपयोग करके नवीन संशोधित कानूनों के बारे में जानकारी लिया जा सकता है।

तीन नये संशोधित आपराधिक कानून के प्रशिक्षण में आरक्षक अनिल जांगड़े, लिंगराज मण्डल थाना पोड़ी, आरक्षक रवि सिंह, थाना जनकपुर, आरक्षक बाबूलाल सायतोड़े, थाना झगराखाण्ड, आरक्षक मनोज लकड़ा, थाना कोटाडोल, आरक्षक विनोद टोप्पो, थाना मनेन्द्रगढ़, आरक्षक अभय रजक, थाना मनेन्द्रगढ़, आरक्षक गणेश सिंह, थाना खडग़वां, आरक्षक रूबेन लकड़ा, थाना चिरमिरी उपस्थित रहे।

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