सरगुजा
![किसी भी खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी न होने दें- कलेक्टर किसी भी खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी न होने दें- कलेक्टर](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/16092537475.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 29 दिसम्बर। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक खरीदी केंद्र के लिए निर्धारित प्रतिदिन खरीदी सीमा के अनुसार बारदाने की उपलब्धता हो, किसी भी खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी न होने दें। उन्होंने कहा कि जिन पीडीएस दुकान संचालकों के द्वारा बारदाना जमा नहीं किया गया है उनसे तत्काल बारदाना जमा कराए।
कलेक्टर ने रकबा संशोधन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि किसी किसान का दो गांव में जमीन है और पंजीयन में एक ही गांव का रकबा दर्ज हुआ है तो संबंधित पटवारी रकबे का सत्यपन प्रतिवेदन पंजीयन कराने वाले गांव के पटवारी को उपलब्ध कराए ताकि दोनों स्थानों के जमीन का पंजीयन समिति में हो सके। उन्होंने कहा कि 100 एवं 112 नंबर पर मिलने वाले किसानों की समस्याओं का निराकरण तेजी से करें तथा निराकरण की ऑनलाइन प्रविष्टि भी करें। कलेक्टर ने मनरेगा के तहत कम रोजगार सृजन तथा अधिक शून्य मस्टर रोल की स्थित पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि मैदानी अमलों जैसे तकनीकी सहायक, सचिव और रोजगार सहायक पर सख्ती से मॉनिटरिंग करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 60 प्रतिशत परिवारों का प्रतिदिन नियोजन हो। जो रोजगार सहायक काम पर रुचि नही ले रहे उन्हें नोटिस दें और कार्य से पृथक करने की कार्रवाई करें।
वन अधिकार दावा निराकरण में लाएं तेजी
कलेक्टर ने कहा कि वन अधिकार पत्र दावा प्रकरणों के अनुभाग स्तर पर अनुमोदित कर जिला स्तर समिति के पास भेजें, ताकि उस पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा द्वारा जो भी प्रस्ताव पास किया जाए, उस पर ध्यान न देकर बीट गॉर्ड गूगल मैप के आधार पर भूमि पर काबिज होने की जानकारी प्रस्तुत करें। पंचनामा तैयार करने में केवल शासकीय कर्मचारी ही हस्ताक्षर न करे बल्कि वन अधिकार समिति के सदस्य तथा हितग्राही के भी हस्ताक्षर हो। पंचनामा में जो तथ्य हो वह हितग्राही को भी पता होना चाहिए।