बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 28 जनवरी। बलौदाबाजार खुद के खर्च पर बीएड और डीएड करने वाले प्रधान पाठकों व शिक्षकों से शासन द्वारा की जा रही रिकवरी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही शासन से जवाब तलब भी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकलपीठ में 25 जनवरी को हुई। इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत पहुंची है।
बलौदाबाजार के सिमगा के देवरीकला स्कूल के प्रधानपाठक परस राम तारक, प्राथमिक शाला नेवधा के चिंताराम धीवर सहित भाटापारा, बिलाईगढ़, कसडोल के स्कूलों के 150 प्रधान पाठकों ने स्वयं के व्यय पर बीएड, बीटीआई और डीएड किया था। राज्य शासन ने 5 जनवरी 2011 को आदेश जारी किया था। इसके आधार पर ही इन सबको दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा था। यह आदेश हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में निकाला गया था। इसके बाद राज्य में शासन बदला तो सरकार ने इन्हीं प्रधान पाठकों के वेतन से अतिरिक्त लाभ की रिकवरी करने का आदेश जारी कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी रिकवरी आदेश को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है।