कोण्डागांव
![कन्या विद्यालय में विधिक साक्षारता शिविर, दी कानूनी जानकारियां कन्या विद्यालय में विधिक साक्षारता शिविर, दी कानूनी जानकारियां](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1613403362_Shivir.jpg)
कोण्डागांव, 15 फरवरी। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 15 फरवरी को कोण्डागांव के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला व सत्र न्यायाधिश के निर्देशानुसार विधिक साक्षारता शिविर आयोजित किया गया।
इस शिविर में बच्चों को भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और उनके कानूनी अधिकार व महिलाओं के कानूनी अधिकार, मोटर व्हीकल एक्ट, माता पिता के सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रियों का समान अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, गुड टच और बैड टच आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा प्राधिकरण के सदस्य वक्ताओं द्वारा बताया गया कि, न्याय प्रक्रिया व पुलिस व्यवस्था आम नागरिकों को सुरक्षा व न्याय प्रदान करने के लिए है। इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, यह व्यवस्थाएं आम नागरिकों को सुविधा पहुंचाने व व्यवस्था बनाए रखने के लिए है तथा यह संविधान द्वारा आम नागरिकों को प्राप्त वह शक्ति है जो उन्हें बल प्रदान करती है, निर्दोषों की रक्षा करती है एवं निर्बलों को बल प्रदान करती है। इस मौके पर पैरालिगल वालिर्टियस हसीना बेगम, महिला संरक्षण अधिकारी सावित्री कोर्राम, प्राचार्य जसविन्दर कौर उपस्थित रहे।