बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 23 अप्रैल। कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में हो रही वृद्घि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर के आदेश के तहत जिला में 29 अप्रैल तक प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए अधिकांश गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है।
आदेश में सभी प्रकार की मंडिया, थोक/फुटकर व ग्रासरी दुकानों को बंद करते हुए सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा व ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल व नमक) को गली-मोहल्लों व कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वाले को प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 11 बजे तक मास्क धारण करने व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के शर्त पर प्रदान की गई है।
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त निर्देशानुसार किराना व्यवसायी अपना दुकान खोलकर किराना सामानों का विक्रय नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने दुकान के आसपास के निवासियों से वाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आर्डर लेकर डिलिवरी ब्वाय, पैदल, साइकिल, बाइक या ट्राली के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करेंगे।
वाहनों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन में च्किराना सामान परिवहन वाहनज् का बैनर या बड़ा स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमति माल्स, बिग बाजार व ई-कामर्स प्रकार के स्टोर्स के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि स्थानीय पड़ोस के किराना दुकानों में सामग्री प्राप्त करने के लिए लागू होगी। किराना व्यवसायियों को होम डिलीवरी के लिए वाहन की अनुमति व डिलिवरी ब्वाय का पास लिया जाना अनिवार्य होगा।