राजनांदगांव
![अधिक मूल्य में खाद बेचने पर गोदाम सील अधिक मूल्य में खाद बेचने पर गोदाम सील](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1630064203jn__4.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 अगस्त। अधिक मूल्य में यूरिया बेचने की शिकायत पर अफसरों ने टीम बनाकर ड्राइवर को किसान के रूप में दुकान पर भेजा, जहां यूरिया को अधिक मूल्यपर बेचा जा रहा था। मौके पर राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बयान पंचनामा बनाया एवं गोदाम सील किया।
कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के आधार पर डोंगरगढ़ में 26 अगस्त को यूरिया (फर्टिलाइजर) अधिक मूल्य की सोशल मीडिया में शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अविनाश भोई एवं तहसीलदार ने टीम बनाकर ड्राइवर को किसान के रूप बस स्टैंड स्थित रामगोपाल हरिप्रसाद अग्रवाल की दुकान पर भेजा, जहां नीम कोटेड यूरिया 45 किलोग्राम को 266 में बेचने के बजाय अधिक मूल्य 590 रुपए में बेचा जा रहा था। मौके पर राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बयान पंचनामा बनाया एवं गोदाम सील किया गया। बयान पंचनामा में दुकानदार ने अधिक दर पर यूरिया बेचना स्वीकार किया।
कार्रवाई में तहसीलदार डोंगरगढ़ राजू पटेल एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी प्रमोद वर्मा एवं स्टफ उपस्थित थे। प्रकरण उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खंड 3 के गंभीर उल्लंघन निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय के तहत जिला कार्यालय भेजा जा रहा है।