राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 अक्टूबर। निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवार, छत पर लगे होर्डिंग्स बोर्ड, विद्युत पोलों में लगे छोटे बैनर-पोस्टर, प्लाई ओवर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्तत आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख सडक़ों में लगे 31 पोस्टर व छोटे विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाये तथा विज्ञापन के लिए लगे 4 गरडर निकाले गए। पूर्व में भी 150 से अधिक अवैध विज्ञापन बोर्ड हटाए गए थे।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/ व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओवर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए थे। निर्देश के अनुक्रम में संबंधितों को नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अवैध होर्डिंग्स व बोर्ड नहीं हटाये गये, जिसे निगम की टीम ने कार्रवाई करते जीई रोड, मठपारा, लखोली, गंज चौक, नंदई, गौरव पथ रोड, कमला कॉलेज रोड, आरके नगर रोड में लगे 31 अवैध बोर्ड एवं विज्ञापन के लिए लगे 4 गरडर निकाले गए। उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।