राजनांदगांव

मतदाता सूची में नाम जोडऩे पात्र नागरिक 30 तक करा सकते हैं पंजीयन
13-Nov-2021 6:51 PM
मतदाता सूची में नाम जोडऩे पात्र नागरिक 30 तक करा सकते हैं पंजीयन

14 और 21 को विशेष शिविर का आयोजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 नवंबर।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए पात्र नागरिक 30 नवंबर 2021 तक मतदान केन्द्रों में दावा व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जिसमें 1 हजार 520 मतदान केन्द्र हैं। जिले में 11 लाख 47 हजार 238 मतदाता हैं। जिसमें 5 लाख 73 हजार 734 महिला मतदाता तथा 5 लाख 73 हजार 499 पुरूष मतदाता और 5 अन्य तृतीय लिंग मतदाता शामिल है।

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 में 2 लाख 9 हजार 112 मतदाता एवं 283 मतदान केन्द्र है। इसी प्रकार डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र (अनुसूचित जाति) क्रमांक 74 में 2 लाख 249 मतदाता एवं 270 मतदान केन्द्र, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 में 2 लाख 2 हजार 827 मतदाता एवं 223 मतदान केन्द्र, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में 1 लाख 94 हजार 556 मतदाता एवं 247 मतदान केन्द्र, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77 में 1 लाख 83 हजार 198 मतदाता एवं 260 मतदान केन्द्र और मोहला-मानपुर विधानसभा (अनुसूचित जनजाति) क्षेत्र क्रमांक 78 में 1 लाख 57 हजार 296 मतदाता एवं 237 मतदान केन्द्र हैं।

प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक-एक अविहित अधिकारी एवं बीएलओ नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक प्रत्येक मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया हंै। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार शासकीय अवकाश 14 नवंबर एवं 21 नवम्बर को विशेष शिविर के माध्यम से प्रत्येक मतदान केन्द्रों में अविहित अधिकारी, बीएलओ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजस्व (ईआरओ), तहसीलदार (एईआरओ) कार्यालय में प्रारूप-6, 7, 8 एवं 8 क प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए पात्रता वाले नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में पंजीयन करा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
 साथ ही जिन मतदाता का जन्मतिथि 1 जनवरी 2022 एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा संबंधित मतदान केन्द्र के क्षेत्र का निवासी हो। नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में लिए जाएंगे। नाम जुड़वाने के लिए आवेदक प्रारूप-6 के साथ मतदाता अपना आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पांचवीं एवं आठवीं की अंकसूची, राशन कार्ड आदि की छायाप्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या विधानसभा क्षेत्र से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं तथा सामान्यत: उस क्षेत्र का निवासी नहीं है। उनके नाम विलोपन हेतु प्रारूप-7 में आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन पत्र स्वयं या आवेदक के परिवार के सदस्य प्रस्तुत कर सकते हंै। मतदाता के नाम, रिश्तेदार का नाम, लिंग, उम्र, पता एवं फोटो में किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटि हो अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो प्रारूप-8 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि मतदाता का निवास स्थान एक ही विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से किसी अन्य मतदान केन्द्र में स्थानान्तरण करते हैं, तो प्रारूप-8 क में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news