गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 14 जून। वन विभाग के अवैध शिकार के सूचना पर डॉग स्क्वॉड की मदद से आमदी के घरों में दबिश दी। आरोपियों के घर से भालू के अंग एवं चीतल के खाल-सींग बरामद किए गए। वन अफसरों की टीम तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद परिक्षेत्र अंतर्गत उर्तुली परिसर के आमदी द में कक्ष क्रमांक 641 सीतानदी के पास 12 जून की सुबह 8 बजे वन्यप्राणी भालू के अवैध शिकार की घटना की सूचना मिली, विभाग के द्वारा खोजबीन की गई एवं खोजबीन में सहयोग के लिए जंगल सफारी से डॉग स्क्वॉड बुलाया गया। डॉग स्क्वॉड के द्वारा अभियुक्तों के घर पर दबिश दी गई, जिसके आधार पर विभाग द्वारा तलाशी ली गई।
तलाशी में प्यारेलाल जाति गोड़, जैतपुरी के घर बाड़ी पर गए, जहां पर बाड़ी के भीतर 1 चीतल की खाल (सूखा) बरामद की गई। तत्पश्चात् चैतराम ग्राम आमदी के घर वालों से पूछताछ किया गया एवं तलाशी ली गई। तलाशी में भालू के शरीर के अवशेष, 3 नाखून मिले एवं उपयोग में लाए गए कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया, जिसे चैतराम के द्वारा कुल्हाड़ी से पंजा काटना स्वीकारा गया।
चैतराम से पूछताछ करने पर अपने साथी मोहन आमदी (द) का शामिल होना बताया गया, उसके बाद उक्त व्यक्ति के घर जाकर पूछताछ एवं छानबीन करने पर चीतल का 1 सींग एवं भालू का गुप्तांग घर से बरामद किया गया।
वन अपराध में संलिप्त आरोपी चैतराम निवासी ग्राम आमदी, जगमोहन आमदी, प्यारेलाल जैतपुरी के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत 13 जून को न्यायालय गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया।