राजनांदगांव

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर न्यायालयीन कार्रवाई का प्रावधान
03-Jul-2022 2:59 PM
प्रतिबंधित प्लास्टिक पर न्यायालयीन कार्रवाई का प्रावधान

आयुक्त ने व्यापारियों की बैठक लेकर दी समझाईश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 03 जुलाई।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने गत् दिनों नगर निगम सभागृह में चेम्बर ऑफ कार्मस के अलावा प्लास्टिक व्यवसायी तथा व्यापारियों की बैठक लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंध लगाने समझाईस देते कहा कि आप लोग इस पर अमल करें एवं व्यवसायियों तथा नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने अपील करें तथा जागरूकता रैली निकाले।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग तथा खानपान के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं, जिसमें कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच, स्ट्रा, ट्रे, चाकू, प्लास्टिक मिठाई के डब्बे लपेटने व पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्मे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रान से कम मोटाई वाले पीव्हीसी बैनर, थर्माकोल, बोर्ड एंव सजावटी समाग्री आदि का विनिर्माण भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं समाग्री प्रदाय हेतु उपयोग पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे अमल करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाईया होती है, लेकिन शासन के नियमों का पालन करना है, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है।

आयुक्त चतुर्वेदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है और विक्रय व उपयोग करते पाए जाने पर न्यायालयीन कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। चेम्बर आफ कार्मस के पदाधिकारी एवं व्यापारियों ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग नहीं करने सहयोग करेंगे एवं जन जागरूकता रैली व अपील के माध्यम से लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाएंगे। बैठक में चेम्बर ऑफ कामर्स के पदाधिकारी सहित होटल हलवाई, किराना व्यवसायी, प्लास्टिक व्यवसायी सहित अन्य व्यवसायी उपस्थित थे।
 

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