बालोद
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बालोद, 17 जुलाई। अलग-अलग मामले में 2 नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती रेप करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, वहीं एक नाबालिग को बाल संपेक्षण गृह भेजा गया है। आरोपियों को पुलिस ने यूपी एवं एमपी से बरामद किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना गुरूर क्षेत्र अंतर्गत आवेदक गणों ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग जानते हुए उसके वैध संरक्षण की संरक्षता से बहला फुसला भगा ले गया कि रिपोर्ट पर थाना गुरूर में अपराध दर्ज कर धारा 363 भादवि एवं 298/2022 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम गठित कर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी के विभिन्न मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर संदेही मोबाईल नंबरो का वर्तमान लोकेशन के आधार पर को टीम रवाना किया गया था, जिसमेें धारा 363 भादवि के अपहृता (गुमनाम) के पता तलाश हेतु टीम राजनगर जिला छत्तरपुर रवाना हुआ था, राजनगर से अपहृता को आरोपी रमेश विश्वकर्मा बरा थाना राजनगर जिला छत्तरपुर मध्यप्रदेश के कब्जे से बरामद किया गया, अपहृता से पुछताछ के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग जानते हुए बहला फुसला कर शादी प्रलोभन देकर भगा ले जाकर रेप किया। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि 4,5(ठ) 6 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)(अ) क एस.सी एस टी एक्ट जोडी गई आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
वहीं दूसरे मामले में कंवर थाना गुरूर के अपराध दर्ज कर धारा 363 भादवि के अपहृता की पता तलाश में पुलिस टीम जिला कन्नौज उत्तरप्रदेश रवाना हुआ था, कन्नौज उत्तरप्रदेश से विधि से नाबालिग बालक निवासी जिला कन्नौज उत्तरप्रदेश के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृता से पुछताछ के दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग जानते हुए बहला फुसला कर शादी प्रलोभन देकर भगा ले जाकर रेप किया। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि 4,5(ठ) 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है विधि से संघर्षरत् बालक को बाल संपेक्षण गृह भेजा गया।