रायपुर

सराफा दुकानों में अब चेहरे ढांककर नहीं, टोपी-दुपट्टा, हेलमेट उतार कर ही जा सकेंगे
04-Feb-2023 4:39 PM
सराफा दुकानों में अब चेहरे ढांककर नहीं, टोपी-दुपट्टा, हेलमेट उतार कर ही जा सकेंगे

हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी।
  एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने शुक्रवार को  रायपुर सराफा एसोशिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में एएसपी शहर/अपराध  अभिषेक माहेश्वरी, डीएसपी क्राईम  दिनेश सिन्हा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक गिरीश तिवारी, निरीक्षक रोहित मालेकर एवं थाना प्रभारी कोतवाली  लखन लाल पटेल तथा रायपुर सराफा अध्यक्ष  सुरेश बसंल एवं सराफा एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे व्यक्ति जो टोपी, हेलमेट पहनकर, चेहरे को कपड़े से बांधकर या अन्य प्रकार से स्वयं की पहचान छिपाकर दुकान में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर विशेष  नजर रखें तथा उनसे चेहरे को खोलकर दुकान अंदर प्रवेश करने कहा जाएं।

ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर, स्थायी पता, फोटो रखने के साथ ही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनसे संबंधित अन्य दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाएं तथा कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थानों में भी दिया जाएं।

ज्वेलरी दुकानों में कार्य करने वाले कारीगर अधिकांशत: वेस्ट बंगाल के निवासी होते है, इसके अतिरिक्त कारीगर अन्य राज्य/जिलों के भी होतेे है। अत: अन्य राज्य/जिलों से आकर ज्वेलरी दुकान में कार्य करने वाले कारीगरों की पूर्ण रूप से तस्दीक करने के उपरांत उनकी संपूर्ण जानकारी, स्थायी पता,वर्तमान पता, फोटो सहित उनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रति रखने के साथ ही यथासंभव हो सके तो उनके किसी स्थानीय रिश्तेदार के संबंध में भी जानकारी रखे और इसकी जानकारी संबंधित थाने में भी दिया जाएं।
 सभी ज्वेलर्स  सुरक्षा गार्ड (आवश्यकता अनुसार आम्र्स गार्ड)  तैनात करें। सुरक्षा गार्ड व उसके हथियार का संबंधित थाने से वेरीफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

तथा यथासंभव दुकानों में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था रखे। और  गार्ड के संबंध में भी तस्दीक कर गार्ड की समस्त जानकारी स्थायी पता, फोटो सहित गार्ड किस एजेंसी के माध्यम से आया है, कि संपूर्ण जानकारी रखा जाएं।
दुकान के अंदर एवं बाहर अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगवाए साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बाहर लगे कैमरे का ओरियंटेशन सडक़ के दोनों दिशाओं को कवर करे। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को हमेशा चालू रखे।

कैमरे लगवाते समय रास्तों का विशेष ध्यान रखें जिससे दुकान में आने - जाने वाले व्यक्तियों की फुटेज कैमरे में आसानी से कैद हो सके।जिन दुकानों में  कैमरें नहीं  है उन्हें यथाशीघ्र लगवाना होगा। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का प्रॉपर मेंटेनेंस करने के साथ ही फुटेज का स्टोरेज रिकॉर्ड अधिक से अधिक दिनों तक रखा जाए।

नकली सोना या ज्वेलरी बिक्री करने वालों से सावधान रहें, उनसे क्रय ना करें एवं उनके किसी प्रकार के झांसे में ना आवें साथ ही आपके पास आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस से साझा करना।
यदि कोई व्यक्ति बिना रसीद के किसी प्रकार के जेवरातों की बिक्री करने आता है तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाना को देवे। बिना रसीद की किसी भी जेवरात की खरीदी, गलाई तथा नये जेवरात बनाकर देने से बचा जावे।
 ग्राहकों से क्रय किये गये जेवरातों को कम से कम 15 दिनों तक नही गलाने का प्रयास किया जावे तथा संदिग्ध व्यक्तियों से किसी प्रकार के जेवरात क्रय न किया जावे।
यदि कोई ग्राहक संदिग्ध प्रतीत होता है तो उस उस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते बचाव किया जा सके। त्यौहारी सीजन में खासकर ध्यान रखा जाए।

ज्वेलरी दुकान में संबंधित थाना प्रभारी/थाना तथा पुलिस कंट्रोल रूम रायपुर का फोन नंबर     रखें ताकि दुकान में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर सूचना तत्काल थाना में दिया जाना।
 
दुकान के संचालकगण अपना एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर पुलिस के साथ शेयर करें, जिससे पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सम्मिलित कर सकें ताकि जिलों अथवा अन्य राज्यों में ज्वेलरी दुकानों में घटित होने वाले घटनाओं तथा पेशेवर अपराधियों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जा सके।

जिन ज्वेलरी दुकानों में लॉकर की व्यवस्था नही है वे यथाशीघ्र लॉकर की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने ज्वेलरी शॉप का लॉकर को पूरी तरह आधुनिक सुरक्षा तकनीकी से लैस कर अलार्म सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखें वह समय-समय पर उसे चेक करते रहें।

ज्वेलर्स द्वारा बाहर के कारिगरों से ज्वेलरी बनाये जाने की स्थिति में सभी कारिगरों के पहचान के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर संबंधित थाना से उनका वेरिफिकेशन कराया जाना सुनिश्चित करे।
जेवर बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले किसी व्यक्ति या गिरोह के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचित करना।
 

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