दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 1 मार्च। सहेली के घर खेलने गई मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी पप्पू उर्फ ललित निषाद को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास, 5000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी। 4 साल 11 माह आयु की बच्ची 25 अगस्त 2021 को अपनी सहेली के घर खेलने के लिए गई हुई थी। इस दौरान दोपहर में सहेली के चाचा आरोपी पप्पू उर्फ ललित निषाद 25 वर्ष ने बच्ची से कहा कि छत के ऊपर खेलने चलते हैं। उसकी बातों में आकर बच्ची छत पर चले गई। वहां आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद बच्ची अपने घर वापस आई और ट्यूशन पढऩे चली गई। शाम को जब वह ट्यूशन से घर आई तो रोने लगी। जब घरवालों ने उससे पूछा तब उसने बताया कि उसकी सहेली के चाचा ने उसके साथ गलत हरकत की है। इसके बाद परिवार वाले थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए थे।