बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 मई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के खंडीघाट आयरन ओर माइंस में उत्पादन शुरू कराने और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है।
उद्योगपति हर्षमंदर रस्तोगी की ओर से एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट में बताया गया था कि उनका रायपुर और दुर्ग में स्टील प्लांट है। साथ ही खंडीघाट में आयरन ओर माइंस है। यहां से वे अपने स्टील प्लांट के लिए कच्चा माल सप्लाई करते हैं। सन् 2017 में जब उन्हें लीज मिली तब कलेक्टर, सरपंच, एसडीएम और प्रमुख ग्रामीणों की उपस्थिति में यहां एक मजदूर कल्याण समिति का गठन किया गया। साथ ही यह तय किया गया कि खदान में किसी अन्य श्रमिक संगठन की उपस्थिति को अवैध माना जाएगा। माइंस से उत्पादन सुचारू रूप से चल रहा था। कुछ माह पहले नागपुर में रजिस्टर्ड लेकन डेमोक्रेटिक खदान श्रमिक संघ के कुछ लोगों ने खदान के काम में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। वे मजदूरों को भडक़ाने लगे साथ ही काम बंद करने का दबाव डालने लगे। खंडीघाट कल्याण समिति के मजदूरों को काम करने पर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी, उनसे हाथापाई भी की गई। याचिकाकर्ता ने इस पर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी से शिकायत की और पुलिस सुरक्षा की मांग की। कोई सहयोग नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की।
याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रशासन को माइंस में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने और माइनिंग का काम शुरू कराने का आदेश दिया है।