गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 28 जुलाई। जिले में उर्वरक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी , मुनाफाखोरी रोकने / नकली खाद बीज विक्रय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने मुनाफाखोरी रोकने कृषि केन्द्रों का निरीक्षण। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।
कृषि विभाग मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा जिले में उर्वरक के अवैध परिवहन, कालाबाजारी / मुनाफाखोरी रोकन / नकली खाद बीज का विकय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
उक्त के परिपालन में संदीप भोई उप संचालक कृषि गरियाबंद, रमेश निषाद अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनित राम सलामें उर्वरक निरीक्षक द्वारा जिले के विभिन्न दुकानों पर छापामारी कार्रवाई की गई।
नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर बीज अधिनियम 1966 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओं सूचना जारी कर अवैध उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अभय बीज भंडार गरियाबंद, वैभव खाद भंडार रावणमांटा गरियाबंद, पेया कृषि केन्द्र मजरकट्टा गरियाबंद, श्रीराम ट्रेडर्स पांडुका एवं उदय खाद भंडारा श्यामनगर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मेसर्स अभय बीज भंडार गरियाबंद द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक एवं बीज का विक्रय करते पाया गया तथा मेसर्स वैभव खाद भण्डार, रावणभांटा गरियाबंद द्वारा कीटनाशक का प्रिसिंपल सर्टिफिकेट समावेशित किये बिना दाकन का संचालन करते पाया गया, जिसके आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत् संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का पालन नहीं करने के कारण पैया कृषि केन्द्र मजरकट्टा गरियाबंद को कारण बताओ सूचना जारी कर डी.ए.पी. का 01 नमूना लेकर विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया।
कृषि विभाग द्वारा किसान भाईयों से अपील किया गया कि निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज एवं उर्वरक का क्रय करें। अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर विक्रय करने पर विभागीय कर्मचारियों को सूचित करने का आग्रह किया गया।