दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 3 अगस्त। कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन स्वामी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसमें नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 199 ‘क’ के तहत किशोर द्वारा अपराध जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है ऐसे किशोर संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही का उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दंडित भी किया जाएगा। साथ ही अधीन शास्ति के अतिरिक्त ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से (जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा), दंडनीय होगा। साथ ही जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया हो तो यहाँ अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटर यान बारह माह के अवधि के लिए रद्द किया जाएगा। जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है यहाँ धारा 4 या धारा 70 के होते हुए भी ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे किशोर ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। इसी तारतम्य में ऑटो रिक्शा, मिनी बस आदि में बिना परमिट एवं ओव्हरलोड स्कूली विद्यार्थी आवागमन कर रहे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।