खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

कलेक्टर से अनुमोदन लेकर ओएसडी ने व्याख्याता का कर दिया स्थानांतरण
31-Aug-2023 7:00 PM
कलेक्टर से अनुमोदन लेकर ओएसडी ने व्याख्याता का कर दिया स्थानांतरण

खैरागढ़, 31 अगस्त। कलेक्टर से अनुमोदन लेकर ओएसडी ने व्याख्याता का स्थानांतरण कर दिया। 

खैरागढ़ जिला शिक्षा विभाग में पदस्थ डॉ. केवी राव, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी-डीईओ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने दिनांक 28 अगस्त को कलेक्टर से अनुमोदन लेकर कमलेश्वर सिंह व्याख्याता एलबी प्रभारी प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, खैरागढ़ को उनके स्कूल और पद से हटा दिया गया और उन्हें उनसे वरिष्ठ व्याख्याता को प्रभार सौंपने को कहा गया है, यानि इस स्कूल में पूर्व से ही वरिष्ठ व्याख्यता भी पदस्थ है।

डॉ. केवी राव, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी-डीईओ, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई इस व्याख्याता के नियोक्ता भी नहीं है, वैसे भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन स्थानीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर और सचिव डीईओ होते है इसके बावजूद समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया।

अब इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने प्रमुख सचिव और संचालक से कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। जानकार बता रहे है कि डॉ. केवी राव के पास व्याख्याता का हस्तांतरण करने का अधिकारी ही नहीं है, और कलेक्टर का अनुमोदन नहीं बल्कि मामला डीपीआई को भेजना था, निर्णय संचालक लेते, लेकिन विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी ने अपने स्तर पर कलेक्टर को भी भ्रामक जानकारी देकर मामले का निराकरण कर दिया, जो नियम विपरीत है, और अब उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।  क्योंकि मामला स्वामी आत्मानंद स्कूल से जो जुड़ा है।

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