दन्तेवाड़ा

खनिज के अवैध परिवहन पर होगी कार्रवाई
20-Sep-2023 9:14 PM
खनिज के अवैध परिवहन पर होगी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 सितंबर।
जिले में खनिज रेत सहित समस्त प्रकार के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। 

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अब कोई भी वाहन या व्यक्ति, खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करने में निरंतर संलिप्त रहता है एवं पुनरावृत्ति की दशा में उनके विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 के तहत् प्रकरण सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। जिसमें अधिकतम दण्ड जैसे 05 वर्ष, 2 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड रुपये पांच लाख तथा प्रत्येक दिन के लिए अर्थदण्ड पचास हजार रुपये जुर्माना किया जा सकेगा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम एवं निरंतर कार्रवाई किये जाने हेतु टास्क फोर्स दल का गठन किया गया है जिसमें खनिज, राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समन्वय कर संयुक्त जांच किया जावेगा। इस संबंध में समस्त खनिज व्यवसायियों एवं खनिज ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया गया है कि खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण न करें एवं न ही करने दें। 

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