खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

आदर्श आचार संहिता के साथ जिले में धारा-144 लागू
10-Oct-2023 2:55 PM
आदर्श आचार संहिता के साथ जिले में धारा-144 लागू

खैरागढ़, 10 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। आगे कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जॉच 21अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर 2023 होगी। जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र पूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है। जिले में लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। 

खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सडक़, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। 
कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने निर्वाचन संबंधी तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन की जांच 21अक्टूबर और नाम वापसी 23अक्टूबर 2023 तक होगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी एस राजपूत और अन्य अधिकारी एवं मीडिया के लोग उपस्थित थे।

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