बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 12 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस एल्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया। जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति कक्ष की स्थापना जिला पंचायत कार्यालय में की गई। इसके अलावा जिला जनसंपर्क कार्यालय में भी अधिकारी-कर्मचारी काम के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज पर पैनी नजर रखेंगे। कलेक्टर ने पालीवार कर्मचारियों की डयूटी लगाई है। एमसीएमसी के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
सोशल मीडिया पर किया खर्च भी होगा शामिल
सोशल मीडिया विज्ञापन पर किया गया व्यय चुनाव व्यय से सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा संदेश, टिप्पणी, फोटो वीडियो, ब्लॉग या सेल्फ एकाउंट, वेबसाइट पर अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता लागू होगी। ई-पेपर पर राजनीतिक विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एल्मा ने समय-समय पर राजनीतिक दलों व प्रतिनिधियों की बैठक में एमसीएमसी एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है।
कर्मचारी पेड, भ्रामक व फेक न्यूज की मॉनिटरिंग करेंगे
संबंधित कर्मचारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले पेड न्यूज, भ्रामक न्यूज एवं फेक न्यूज की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों एवं दल विज्ञापनों पर भी नजर रखेंगे और रिपोर्ट करेंगे। राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों को जिला स्तर के विज्ञापन, टेलीविजन चैनल व केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने के पहले अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। जिला स्तर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित करने के पूर्व जिला स्तरीय समिति से प्रमाणन कराना जरूरी होगा। प्रत्याशियों को सोशल मीडिया एकाउंट विवरण नामांकन दाखिल करते समय फॉर्म 26 तीन में प्रस्तुत करना होगा।