दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दन्तेवाड़ा, 6 नवम्बर । कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रथम चरण के नियत तिथि दिनांक 07 नवंबर 2023 के लिए जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत समस्त देशी मदिरा दुकानों सीएस 2(घ) सहित विदेशी मदिरा दुकानों एफएल 1(घ) तथा सैनिक कैंटीन एफएल 7 को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात दिनांक 05 नवंबर 2023 को अपरान्ह समय 3 बजे से दिनांक 07 नवंबर 2023 को अपरान्ह समय 3 बजे तक एवं मतगणना तिथि दिनांक 03 दिसंबर के दिन संबंधित मतगणना स्थल क्षेत्र अंतर्गत संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकान दंतेवाड़ा एवं एफ.एल-7 कैंटीन, सीआरपीएफ 111 बटालियन कारली तथा पुलिस उप महानिरीक्षक परिचालन आवराभाटा दंतेवाड़ा को संपूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में दंतेवाड़ा जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.7 कैंटीनों में मदिरा विक्रय, परोसना, परिवहन और धारण करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई के साथ परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश सर्व सम्बंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।