दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, 6 नवम्बर । जिला कार्यालय में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिबंध के संबंध में बैठक आयोजित की गई । बैठक में अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे द्वारा निर्देशित किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा चुनाव हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (88) दंतेवाड़ा में मतदान दिवस 07 नवंबर समय प्रात: 07.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे का समय अधिसूचित किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 अनुसार मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 05 नवम्बर अपराह्न 03.00 बजे से है। इसके अनुसार मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले, चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारियों के, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंधित होगा। और विश्राम गृह के कमरे किसी भी व्यक्ति को अंतिम 48 घंटे में आबंटित नहीं किए जाएंगे।
सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा।
साथ ही इन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर समुचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा बैठक में मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में लगे बैनर पोस्टर को भी हटाने के लिए संपत्ति विरूपण टीम, एसएसटी एवं एफएसटी तथा वीएसटी टीम को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, और रिटर्निंग अधिकारी शिवनाथ बघेल प्रमुख रूप से मौजूद थे।