बिलासपुर

12.30 बजे तक पटाखे फोडऩे की अनुमति, 12 बजे तक शराब परोसने की
30-Dec-2023 3:48 PM
12.30 बजे तक पटाखे फोडऩे की अनुमति, 12 बजे तक शराब परोसने की

   न्यू ईयर पर होटल, बार, क्लब संचालकों को हिदायत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता            

बिलासपुर, 30 दिसंबर। नववर्ष समारोह में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर एएसपी अर्चना झा ने बिलासा गुड़ी में सभी होटल, बार, रिसोर्ट और क्लब संचालकों की बैठक ली। इसमें उनसे कहा गया कि निर्धारित नियमों और निर्देशों का उन्हें पालन करना होगा। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके, अनुसार एफएल 5 लाइसेंस प्राप्त होटल,रिसॉर्ट,क्लब रात्रि 11 बजे तक तथा एफएल 3 लाइसेंस रात 12 बजे तक शराब परोस सकेंगे। डीजे बजाने की अनुमति खुले परिसर में रात्रि 10 बजे तक होगी। पटाखे रात्रि 11:55 से 12.30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। सभी रिसॉर्ट, होटल, क्लब, बार संचालक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें। मेन रोड पर स्थित होटल, रिसॉर्ट संचालक पार्किंग की उचित व्यवस्था करेंगे। किसी भी विपरीत स्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम या निकटतम पुलिस थाने से सम्पर्क करेंगे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करना पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एसडीएम सूरज साहू, सभी थाना प्रभारी, आबकारी के सहायक आयुक्त दिनकर वासनिक आदि उपस्थित थे।

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