खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 16 जनवरी। बेतरतीब तरीके से रोड में बस खड़ी करने वाले बस चालक पर किया गया धारा 184 एमवी एक्ट की कार्रवाई। केसीजी अंकिता शर्मा (आईपीएस.), निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास द्वारा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर हायर सेकेण्डरी स्कूल के पास रोड़ में खतरनाक तरीके से बस खड़ी करने वाले जिया टे्रवल्स बस क्रमांक सीजी 07 ई 1560 के विरूद्ध धारा 184 एमवी एक्ट के तहत समन शुल्क 2000/- रूपये की कार्रवाई किया गया।
थाना खैरागढ़ द्वारा सडक़ सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करने सभी वाहन चालको एवं बस मुंशीयों का बैठक लेकर समझाईश किया गया था। उसके बाद भी बस चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा द्वारा यातायात नियामों का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर यातायात नियमों से अवगत कराते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु हिदायत देने निर्देशित किया।
आईपीएस ने निर्देशित किया यदि कार्रवाई के दौरान कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस के सामने से निकल जाता है, तो उस वाहन का नंबर नोट कर नाम पता की जानकारी लेकर वाहन स्वामी के उपर कार्रवाई करें। जिससे एक्सीडेंट जैसे दुर्घटनाओं से राहत मिल सकें और जन धन सुरक्षित रहें।