महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 फरवरी। नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और रेप के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने मुंगेली जिला के अंतर्गत पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोइद्रा निवासी 21 वर्षीय राजा उर्फ राज उर्फ शैलेष जांगड़े को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह अपहरण के मामले में आरोपी को धारा 366 के अंतर्गत 5 वर्ष व एक हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 366 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर क्रमश: 1 व 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शेष सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी ने महासमुंद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 2 मई 2023 को उसकी नालाबिग पुत्री दोपहर में अपनी मौसी के साथ बाजार जा रही हूं कहकर घर से निकली जो वापस नहीं आई। गुम इंसान दर्ज कर जांच की गई तो यह तथ्य सामने आया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे भगाकर ले गया है। विवेचना के दौरान 5 मई 2023 को पीडि़ता के बरामद होने पर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अभियुक्त राज सतनामी से इंस्टाग्राम से पहचान हुई थी और प्रेम हो गया था।
2 मई 23 को राज सतनामी का फोन आया कि वह शादी करना चाहता है, रायपुर चले आओ। शादी की बात पर वह सहमत होकर रायपुर चली गई। वहां राज उसे मुंगेली ले गया और शारीरिक संबंध बनाया।