दुर्ग
![रेत-मुरुम का बिना रायल्टी के अवैध परिवहन रेत-मुरुम का बिना रायल्टी के अवैध परिवहन](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1708682052G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 फरवरी। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों रेत व मुरुम का दो वाहनों में बिना रायल्टी पर्ची के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। खनिज महकमा की टीम द्वारा दबिश देकर की गई जांच के दौरान दोनों वाहन पकड़े गए मामले में खनिज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों वाहनों पर कुल 56 हजार रूपए अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है।
अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन की मिल रही शिकायतों पर लगाम लगाने कलेक्टर ऋचा शर्मा ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर निर्देशानुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में उपसंचालक खनिज के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने खनिज निरीक्षक भरत बंजारे के नेतृत्व में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर जांच की गई। विभाग की इस कार्रवाई के दौरान कुम्हारी में हाइवा क्रमांक सीजी 04 एनसी 9611 में बिना रायल्टी पर्ची के मुरूम का अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया। इसी प्रकार रानीतराई क्षेत्र में हाइवा सीजी07 सीएन 3399 में अवैध रूप से रेत परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों वाहनो को खनिज सहित जब्त कर संबंधित थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।