महासमुन्द
गौरव पथ, अवैध शराब, फर्जी जमीन रजिस्ट्री के मामले सरायपाली विधायक ने विस में उठाए थे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 6 मार्च। बलौदा थाना अंतर्गत टेंगनापाली में कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर गांव के ही 4 लोगों की जमीन को हड़पने का मामला विगत दिनों विधायनसभा में आया था। पीडि़तों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सरायपाली सहित बलौदा थाने में की थी।
विगत दिनों सरायपाली विधायक ने भी विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को शासन के संज्ञान में लाया था। आखिरकार इस मामले में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण करवाकर जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ इस मामले में संलिप्त पटवारी, नायब तहसीलदार के खिलाफ भी भादंवि की धारा 420 के तहत अपराध कायम किया है।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार छेलिया साहू (75 वर्ष) टेंगनापाली ने थाना बलौदा में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम टेंगनापाली प ह नं 33 रानिमं अर्जुण्डा में स्थित उनकी भूमि खसरा नंबर 241 बटे 2 रकबा 0.06 हेक्टेयर को अनावेदकगण द्वारा दिनांक 02-08-2010 को बिक्री रजिस्ट्री बैनामा बताकर षडयंत्र कर उनकी भूमि खसरा नंबर 241 बटे 2 रकबा 0.20 हे को दिनांक 20 मई 2009 का विक्रय रजिस्ट्री बताकर पंजीयन करा दिया। 20 मई 2009 को ही बेनामा क्रमांक 3352-2584 बताकर देवचरण चौधरी पिता गणेशराम चौधरी एवं पुरन्दर ताण्डी पिता भास्कर ताण्डी ग्राम कोटवार को गवाह बनाकर योजनाबद्ध ढंग से पटवारी एवं नायब तहसीलदार को धोखा देकर फर्जी दस्तावेज नामांतरण कराया। इस तरह नामांतरण पंजी तैयार कर उनकी भूमि को हड़प लिया है।
पुलसि के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कभी भी कोई 217 भूमि का विक्रय नहीं करने की बात कही है। अत: उक्त शिकायत करते हुए उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामांतरण कर भूमि हड़पने एवं उक्त कार्य में 25 संलिप्त व्यक्तियों के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की मांग की थी। शिकायत पर पुलिस ने जमीन हड़पने वाले दो व्यक्तियों के साथ-साथ गवाही देने वाले दोनों व्यक्तियों सहित पटवारी व नायब तहसीलदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। मालूम हो कि इस मामले को सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने विधानसभा में उठाया था। आखिरकार प्रशासन भी हरकत में आई और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज किया गया है।