गरियाबंद

वित्तीय अनियमितता, कोपरा पंचायत सचिव बर्खास्त
08-Mar-2024 2:47 PM
वित्तीय अनियमितता, कोपरा पंचायत सचिव बर्खास्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 8 मार्च।
ग्राम पंचायत कोपरा में पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ किशन साहू को वित्तीय अनियमितता, पंचायत के ऑडिट में गड़बड़ी, शासकीय कार्यों में अरूचि, पद का दुरूपयोग, शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम जल जीवन मिशन को गंभीरतापूर्वक संचालित नहीं करने एवं दायित्वों के विपरित पंच को पद से हटाने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। 

इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने आदेश जारी किये है। उक्त प्रकरण अंतर्गत कोपरा के सरपंच-सचिव द्वारा 15वें वित्त मद से बिना स्वीकृति राशि आहरण करने पर कुल 69 लाख 52 हजार 278 रूपये की वसूली भी की जायेगी। इसमें से सरपंच राजेश्वरी साहू से 34 लाख 76 हजार 139 रूपये एवं सचिव किशन लाल साहू से 34 लाख 76 हजार 139 रुपये की वसूली की जायेगी। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने एसडीएम राजिम को पत्र जारी कर उक्त राशि वसूली करने के निर्देश दिये। 

जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि सचिव किशन साहू द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत वार्ड क्रमांक 06 के पंच दिलेश्वरी पटेल को धारा-36 के तहत पंच पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तत्संबंध में उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उनके द्वारा पत्र का जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत के मासिक बैठक में वार्ड क्रमांक 06 के पंच दिलेश्वरी पटेल एवं वार्ड कमांक 07 के पंच अजय साहू को अकारण ही बैठक की सूचना नहीं दी। साथ ही बैठक में भाग लेने से रोका गया। उनके द्वारा 15वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 का ऑनलाईन आडिट निर्धारित समय-सीमा में नहीं कराया गया। तत्संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्हें निरंतर चेतावनी देने के उपरांत भी उनके द्वारा लगातार विधिसम्मत कार्य संपादन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में निहित प्रावधानों के तहत किशनलाल साहू, ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित किया गया है। 

विभागीय जांच में किशनलाल साहू, सचिव ग्राम पंचायत कोपरा द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरित स्वयं एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से 20 मई 2023 को वार्ड क्रमांक 06 के पंच दिलेश्वरी पटेल को उनका पंच पद रिक्त होने की सूचना दिया जाना पाया गया।

किशनलाल साहू, ग्राम पंचायत सचिव के उक्त कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनहित के दृष्टिकोण से उनका ग्राम पंचायत सचिव के पद पर बने रहना वांछनीय नहीं होने के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग तीन नियम 5 (छ) के तहत् एतद् द्वारा ग्राम पंचायत सचिव (पंचायतकर्मी) के पद से बर्खास्त किया जाता है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news