बेमेतरा

आचार संहिता लागू, अस्त्रों पर पाबंदी, सभा व रैली निकालने पर रोक
17-Mar-2024 2:44 PM
आचार संहिता लागू, अस्त्रों पर पाबंदी, सभा व रैली निकालने पर रोक

 सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजा सकेंगे लाउड स्पीकर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 17 मार्च।
शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है। घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को निर्वाचन की घोषणा की तिथि से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा जिसके संबंध में कार्यदेश जारी कर दिया गया है, परंतु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वे कार्य निर्वाचन समाप्ति के बाद ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका तो उसे जारी रखा जा सकता है यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक जिले में प्रभावशील होगा।

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लागू 
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों को संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने कहा गया है। कलेक्टर एवं जि़ला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने बताया कि निर्वाचन संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सडक़ पर लेकर नहीं चल सकेगा। धारा 144 लागू होने पर बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस में शामिल नहीं हो सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा। *जिले की सीमा के अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सभा, रैली या जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। धरना प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा। अस्त्र-शस्त्र से संबंधित आदेश उन सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।

उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई 
मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तैनात पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। बुजुर्ग या दिव्यांगों सहित शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या चलने में परेशानी के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना जरूरी होने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। शासन के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध 
लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

जूलूस,आमसभा के लिए अनुमति जरूरी 
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जुलूस निकालने व आम सभाओं को नियंत्रित करने के लिए संबंधित व्यक्ति अनुमति लेकर ही आम सभा करें या जुलूस निकालने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य समाप्ति तक बेमेतरा जिले में कोई भी आम सभा या जुलूस संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा, बेमेतरा, बेरला और नवागढ़ के लिखित अनुमति बगैर नहीं निकालने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
 

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