बेमेतरा

पेड न्यूज की लगातार की जाएगी निगरानी
19-Mar-2024 2:20 PM
पेड न्यूज की लगातार की जाएगी निगरानी

राजनीतिक विज्ञापनों के सर्टिफिकेशन का काम भी किया जाएगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 19 मार्च। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने सोमवार की सुबह जिला पंचायत कार्यालय स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के लिए स्थापित कक्ष (मीडिया सेल) का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर प्रकाशित और प्रसारित होने वाली खबरों, विज्ञापनों, पेड न्यूज की निगरानी के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने मीडिया सेल में लगायी गयी अधिकारी-कर्मचारियों को सेल में उपस्थित रहने की निर्देश दिये।

कलेक्टर शर्मा ने जिला आबकारी अधिकारी को दो और टीवी स्थापित करने के निर्देश दिये। प्रदर्शन बोर्ड भी लगाने कहा। ताकि लोकसभा निर्वाचन संबंधी पत्र कतरनें व अन्य संबंधित सूचना प्रदर्शित की जा सके। उन्होंने दो टेबल, कूलर और कम्प्यूटर मय इंटरनेट सहित स्थापित करने कहा।

अपर कलेक्टर डॉ, अनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर अंकिता, जिला आबकारी अधिकारी नितिन कुमार खंडूजा, सहायक संचालक जनसंपर्क शशिरत्न पराशर, सूचना सहायक अधिकारी राहुल बघेल, जिला समन्वयक प्रियंका पवार सहित जिला निर्वाचन व जिला पंचायत के कर्मचारी उपस्थित थे।

एमसीएमसी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। यहाँ तीन शिफ्ट में कार्य किया जा रहा है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज पर निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी एमसीएमसी का गठन किया गया है। समिति द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन का कार्य भी किया जाएगा।

प्रचार सामग्री में प्रकाशक व मुद्रक का नाम करें अंकित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने कलक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में जिले के प्रिंटरों व मुद्रकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रचार व प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रकाशन तिथि के तीन दिवस के भीतर निर्वाचन कार्यालय में भी जमा कराना होगा। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करने की समझाइश दी गई। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सुनील झा ने दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।

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