बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 21 मार्च। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीते दिवस से लगी आचार संहिता के बाद से ही जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 7743 वॉल राइटिंग, पोस्टर, होडिंग व बैनर हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों से 5304 और निजी संपत्तियों से 2439 प्रचार सामग्रियां हटाई गईं हैं।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एमसीसी, कानून-व्यवस्था डॉ अनिल बाजपेयी ने बताया कि मंगलवार तक सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से 7743 बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाये गये है। इनमें सार्वजनिक संपत्तियों से 5304 और 2439 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत जिले भर में अब तक सार्वजनिक संपत्तियों से 2079 वॉल राइटिंग,1115 पोस्टर,1170 बैनर और 940 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी। इसी प्रकार निजी संपत्तियों से 1297 वॉल राइटिंग, 384 पोस्टर,359 बैनर और 399 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गई।
लाइसेंसधारी अस्त्रों को किया गया जमा
जिले में धारा 144 लागू है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी शस्त्रधारियों ने संबंधित थाने में शस्त्र जमा किए गए हैं। डॉ.बाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान या सडक़ पर लेकर नहीं चल सकेगा। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। आपत्तिजनक पोस्टर बांटने पर भी प्रतिबंध रहेगा।