बेमेतरा

संदिग्ध लेन-देन वाले बैंक अकाउंट पर नजर रखने हिदायत
23-Mar-2024 1:46 PM
संदिग्ध लेन-देन वाले बैंक अकाउंट पर नजर रखने हिदायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 23 मार्च। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने शुक्रवार को लोकसभा आम चुनाव के परिपेक्ष्य में जिले के बैंकिंग संस्थाओं की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान चुनाव अभ्यर्थियों का जीरो बैलेंस खाता खोला जाए। साथ ही चुनाव के समय बैंक खाताओं से होने वाले संदेहास्पद लेन-देन, किसी खाते से अधिक संख्या में पैसे की निकासी और एक ही दिन में अलग-अलग नाम से निकासी अवांछित लेनदेन होने की स्थिति में तुरंत ही सूचना दी जाए।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रकिया की शुद्धता बनाये रखने के लिये निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंको से किये गये संदेहजनक लेन-देन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ टेकचंद्र अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी गुड्डू लाल जगत सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलक्टर ने बैंकर्स से कहा कि चुनावी व्यय के लिए उम्मीदवार को नया खाता खोलना चाहिए, पहले का कोई खाता नहीं मान्य होगा भले ही उनका बैलेंस शून्य हो। नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खाते की जानकारी देंगे और बैंक इन सभी खातों की निगरानी रखेगा। संदेहास्पद अंतरण,बहुतायत अंतरण की जानकारी,आर ओ,एआर ओ व जिला नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। एटीएम में कैश भरने वाले सभी कर्मचारी के पहचान पत्र बनाने को कहा और साथ ही कैश वैन में नगद राशि के पर्याप्त साक्ष्य व अभिलेख मौजूद हो। जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने सभी बैंकर्स को आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम या चेक, नगद भुगतान हो एक लाख के अंतरण पर नजर रखना है। 10 लाख या ज्यादा की जानकारी निर्वाचन कार्यालय एवं आयकर अधिकारी को देना है।

मास्टर ट्रेनर ने बैठक में बताया कि चुनाव के दौरान बैंकों के माध्यम से कैश फ्लो की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप में सुविधा है। सभी शासकीय व अर्धशासकीय बैंक शाखाओं का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री किया जाना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा कैश वाहन के परिवहन किए जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में डीएलबीसी लॉगिन के माध्यम से समस्त बैंक ब्रांच जिनके द्वारा कैश वहां का परिवहन किया जाना है इसके पश्चात कैश वाहन जाने पर उसकी पूर्ण जानकारी एंट्री करें।

क्यूआर कोड जनरेट कर वाहन में लगाना होगा। कैश ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में ले जाने वाले वाहन में क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य होगा जिसमें वाहन संबंधी जानकारी जैसे वहां की जानकारी दी एक बार जनरेट कर कोड एक बार में कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही उपयोग किया जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट करने पर चुनाव के दौरान चेक-पोस्ट,नाका में जांच किए जाने पर बार कोड स्कैनिंग के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा जिससे असुविधा नहीं होगी। उन्होंने बताया की लेनदेन की समस्त रिकॉर्डिंग सीसीटीवी के माध्यम से अनिवार्य रूप से रखा जाए। उन्होंने बैंकर्स को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।

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