बलरामपुर

मतगणना स्थल पर प्रवेश केलिए पास अनिवार्य, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर ले जाने की नहीं होगी अनुमति
01-Jun-2024 8:36 PM
मतगणना स्थल पर प्रवेश केलिए पास अनिवार्य, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर ले जाने की नहीं होगी अनुमति

मतगणना के संबंध में ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलरामपुर, 1 जून। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अंतिम चरण में 4 जून को होने वाले मतगणना संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित श्रीवस्तव ने बैठक ली। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर किये गये व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुये बतायाकि लाइवलीहुड कॉलेज भेलवाड़ीह में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है। 

मतगणना परिसर पर बिना पास के प्रवेश नही दी जायेगी। मतगणना कक्ष पर मोबाइल सभी के लिए वर्जित है। प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि मतगणना स्थल में मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, पेन, तंबाकू, पान, सिगरेट नहीं ले जा सकेंगे। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र जारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा जबकि विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु निर्वाचन अभिकर्ताओं को अलग-अलग रंगों के पास के आधार पर प्रवेश दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गणना कक्ष में अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गणना हाल में अभिकर्ता आबंटित टेबल पर बैठेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम खोलने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना दिवस को प्रात: 8 बजे से गणना प्रारंभ की जायेगी। वोटों की गणना के लिये कुल 14 टेबल विधानसभावार लगायी जायेगी। बैठक में आग्रह किया गया कि मतगणना स्थल पर एजेंट सभी नियमों का पालन करे। 

उन्होंने बताया कि सरगुजा लोकसभा अंतर्गत ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना सरगुजा में होगी तथा ईवीएम के मतों की गणना संबंधित विधानसभा के जिला मुख्यालयों में होगी। उन्होंने गणना प्रारंभ होने से एक घण्टे पूर्व काउंटिंग एजेंट को निर्धारित स्थान पर बैठने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को बताया कि प्रत्येक राउंड में प्राप्त मतों का टेबुलेशन करने के साथ ही जानकारी एआरओ के माध्यम से अनाउंस कराई जाएगी। 

बैठक में बताया गया कि मतगणना परिसर के बाहर चारों ओर 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को पैदल क्षेत्र के रूप में निर्धारित कर गणना परिसर के प्रवेश द्वारों को विधिवत अवरूद्ध किया जायेगा। साथ ही इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को आवागमन करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से होने की जानकारी देते हुए सभी से आग्रह किया कि मतगणना परिसर एवं मतगणना कक्ष में सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें ताकि मतगणना का कार्य समय पर सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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