बलरामपुर
![विशेष ग्राम सभा कल विशेष ग्राम सभा कल](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1717777178G_LOGO-001.jpg)
बलरामपुर, 7 जून। छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 8 जून को करने के निर्देश दिये हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी। ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराये जाने वाले कार्यों का ग्राम सभा से अनुमोदन, जनपद पंचायत वाड्रफनगर में भारत नेट परियोजना फेस-2 के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा से अनुमोदन, समस्त सडक़ों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था बनाना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को खुले नहीं छोडऩे का संकल्प लेना, ऐसे श्रमिक जो राशन कार्ड से वंचित हैं उनका राशनकार्ड बनाए जाने हेतु अनुमोदन के साथ ही सभी ग्रामों में ग्राम विकास एवं न्याय समिति का गठन किया जाएगा।