दुर्ग

हत्या करने की नीयत से कट्टा ताना, आरोपी को सजा
15-Jun-2024 7:08 PM
हत्या करने की नीयत से कट्टा ताना, आरोपी को सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 15 जून।
जान से मारने की नीयत से दामाद पर कट्टा तानने वाले आरोपी ससुर को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की कोर्ट ने आरोपी शरद जूल्ली को धारा 352 के तहत 3 माह के कारावास, धारा 25 (1)  के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 27 (1) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।

प्रार्थी लखविंदर सिंह निवासी ढांचा भवन कुरूद भिलाई ने आरोपी शरद जूल्ली की पुत्री से आर्य समाज में 20 दिसंबर 2020 को प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से लखविंदर का ससुर आरोपी शरद इस विवाह को लेकर नाराज था। विवाह के बाद से ही आरोपी ने अपनी पुत्री को बोल कर रखा था कि दोनों मेरे घर की ओर कभी नहीं आना नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह बात प्रार्थी लखविंदर की पत्नी ने अपने पति को बताई थी, तब से प्रार्थी आरोपी के निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना जामुल की ओर नहीं जाता था। 21 नवंबर 2022 को लखविंदर अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर अपने बड़े भाई मंजीत सिंह के घर हाउसिंग बोर्ड गया हुआ था। उसके भाई के घर के ऊपर ही आरोपी शरद जूल्ली रहता है। भाई भाभी से मिलने के बाद जब लखविंदर और उसकी पत्नी घर जाने के लिए वापस निकलने लगे तब आरोपी ने लखविंदर का पीछे से कॉलर पकड़ लिया और उसके कान के पास देसी कट्टा टिका दिया। इसी बीच लखविंदर के भाई और भाभी भी घर से बाहर निकले। प्रार्थी ने आरोपी का हाथ पकड़ कर ऊपर उठा दिया। इस दौरान ऊपर की ओर गोली चल गई थी। इस घटना में लखविंदर सिंह बाल बाल बच गया था।

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