राजनांदगांव

नये कानून अंतर्गत निर्धारित समय में होगा प्रकरणों का समाधान
29-Jun-2024 3:00 PM
नये कानून अंतर्गत निर्धारित समय में होगा प्रकरणों का समाधान

 कलेक्टर-एसपी ने दी नए कानूनों के संबंध में जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 जून। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों को नये अपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूकता हेतु जानकारी दी गई।

कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यत: पुराने कानून ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, जिसे प्रासंगिक बनाने एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का समाधान करने परिवर्तन किया गया है।

इस बदलाव से अपराधियों के खिलाफ एफआईआर करने में दिक्कत नहीं होगी तथा गंभीर अपराधियों को प्रक्रिया का पालन करते कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। पीडि़त पक्ष को ध्यान में रखा गया है। शीघ्र निराकरण होने से दोनों पक्षों के लिए राहत है। पीडि़त पक्षकार को ई-साक्ष्य, जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर से राहत मिलेगी। बहुत अच्छी मंशा के साथ नया कानून बना है। सभी नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। दोषी अपराधियों को सजा जल्दी मिलेगी। जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव एवं परिवर्तन दिखाई देगा। पीडि़त पक्ष को न्याय जल्दी मिलेगा। यह कानून सभी नागरिकों तक पहुंच सकें। इसके लिए लगातार जानकारी दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर तीन मुख्य कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। 150 वर्ष पूर्व कानून में बदलाव किया गया है तथा अलग-अलग धाराओं में सजा के लिए परिवर्तन किया गया है। कानूनों में एकरूपता लाने के लिए नया कानून लाया गया है। उन्होंने बताया कि 7 वर्ष से ज्यादा सजा की अवधि के अपराधों में न्याय दल गठित किया जाएगा तथा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। इन कानूनों के संबंध में नागरिकों को जानकारी होना चाहिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, जिला पंचायत सीईओ  सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर सहित जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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