राजनांदगांव

नाबालिग को भगाया, एमपी से बंदी
29-Jun-2024 5:13 PM
नाबालिग को भगाया, एमपी से बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 जून।
नाबालिग लडक़ी को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसला भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने ग्वालियर (एमपी) से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। 

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के एसपी त्रिलोक बंसल, एएसपी नेहा पांडे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 184/2024 धारा 363 भादवि के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से कॉल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर 26 जून को प्रकरण के पीडि़ता को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से आरोपी सुनीलदास मानिकपरी (20) निवासी घोटवानी बेमेतरा के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से मामले में धारा 366, 376, 376(2) (ढ) भादसं, 06 पॉक्सो एक्ट जोडक़र आरोपी सुनीलदास मानिकपुरी को 27 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। 

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