राजनांदगांव

गवाह सुरक्षा योजना और अधिसूचना सार्वजनिक करें सरकार - रूपेश
29-Jun-2024 3:01 PM
गवाह सुरक्षा योजना और अधिसूचना सार्वजनिक करें सरकार - रूपेश

राजनांदगांव, 29 जून। छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रूपेश दुबे ने नए कानून अंतर्गत भारतीय नागरकि सुरक्षा संहिता की धारा 398 और 179(2) की कार्ययोजना और अधिसूचना को सार्वजनिक नहीं करने पर छग सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वहीं गवाहों के हितों के मामले में बेसुधी करार दिया है।

प्रदेश प्रवक्ता श्री दुबे ने कहा कि प्रदेश में नए कानून के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आम नागरिकों के बीच जनजागरूकता में लगे हैं। कानून का सम्मान करना हम सबका दायित्व, के साथ कर्तव्य भी है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्लाज 398 में राज्य सरकारों को यह निर्देश है कि राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह सुरक्षा योजना तैयार कर उसे अधिसूचित करें। इसी प्रकार धारा 179 (2) के अंतर्गत प्रकरण के गवाहों को हाजिर होने पर उन्हें उचित व्यय का भुगतान करने का प्रावधान करे हैं। इन दोनों अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर छग सरकार ने न निर्णय, न अधिसूचना सार्वजनिक नहीं किया है।

कानून 1 जुलाई से लागू होने को है, जन मस्तिष्क में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है, क्योंकि जनता ही गवाह होंगे वैसे भी भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली। जिसमें तीन कृषि कानून की वापसी एवं हिट एंड रन कानून को आज तक लागू न कर सकने को जनता देख रही है। ऐसी स्थिति में छग राज्य सरकार को चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा के क्लाज 398 के अंतर्गत गवाहों की सुरक्षा योजना और धारा 179(2) के अंतर्गत गवाहों के भुगतान व्यय प्रावधान की अधिसूचना को भी सार्वजनिक करें।

ताकि साक्षी भी प्रकरण में अपने मजबूत साक्ष्य देकर अपराध को नियंत्रित करने अपराध को समाप्त करने में अपनी महती भूमिका निभा सके।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news