दन्तेवाड़ा

नए कानून के संदर्भ में एक दिनी कार्यशाला
30-Jun-2024 10:48 PM
नए कानून के संदर्भ में एक दिनी कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 30 जून। दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड गीदम में रविवार 30 जून  को तीन नए कानून क्रमश भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवम भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब नए कानून के रूप में 1 जुलाई 2024 से समूचे भारत में लागू होंगे।

औपनिवेशकाल के दंडात्मक कानून अब बदलकर न्याय के रूप में परिभाषित किए जायेंगे और उसके साथ भारतीय शब्द राष्ट्र को गौरवान्वित करेगा। इसी संदर्भ में जिलेवासियों को इन नए कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायधीश विजय कुमार होता, उपपुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ विकास कठेरिया  कलेक्टर दंतेवाड़ा मयंक चतुर्वेदी दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय सहित पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी गण, नगर के जन प्रतिनिधि गण,व्यापारी बंधु, बड़ी संख्या में शिक्षकगण, ग्रामीण व बच्चों ने इस कार्य शाला का लाभ लिया।

 उपस्थित प्रबुद्ध मंच से  जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता ने अपने संबोधन में बेहद विस्तार से इन नए कानूनों के बारे में उपस्थित सभी को बताया और कहा कि आम जनों को अपन अधिकारो और कर्तव्यों केेे बारे में बोध होना आवश्यक है ताकि में इन कानूनों का पालन कर सके। साथ ही उप पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ ने अपने संबोधन में प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक के समय में प्रचलित कानूनों के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में प्रकाश डाला।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके सहयोग से ही जिले की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, इसलिए अपने देश में हो रहे कार्यों की जानकारी सभी को रखना चाहिए। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने भी नए कानून पर प्रकाश डाला। अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन द्वारा उपस्थित मंच एवं सभी के प्रति आभार के साथ कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई। इस दौरान कार्यशाला में जन प्रतिनिधि, आमजनों, मीडिया के साथियों सहित समस्त जिला प्रशासन अधिकारी उपस्थित थे।

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